1 द‍िसंबर से प्रॉपर्टी लोन से जुड़ा नया न‍ियम लागू हो जाएगा

New rules related to property loan will come into effect from December 1.

भारतीय ‎रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आदेश के बाद 1 द‍िसंबर से प्रॉपर्टी लोन से जुड़ा नया न‍ियम लागू हो जाएगा। इस न‍ियम के अनुसार आपने प्रॉपर्टी पर कोई भी लोन ल‍िया है तो इसे पूरा चुकाने के 30 द‍िन के भीतर संपत्‍त‍ि के दस्तावेज ग्राहक को वापस करने होंगे। अगर बैंक की तरफ से ऐसा नहीं क‍िया जाता तो ग्राहक को प्र‎ति‎दिन 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

र‍िजर्व बैंक की तरफ से यह न‍ियम ग्राहकों से श‍िकायत म‍िलने के बाद जारी क‍िया गया है। आरबीआई को ऐसी कई श‍िकायतें म‍िलीं ज‍िसमें लोन रीपेमेंट के बाद ग्राहकों को प्रॉपर्टी के दस्तावेज के ल‍िए महीनों तक चक्कर लगाने पड़े। कुछ मामलों में बैंक की तरफ से प्रॉपर्टी के कागजात गुम होने की भी बात कही गई। बैंक की इस तरह की लापरवाही को देखते हुए रिजर्व बैंक की तरफ से यह आदेश जारी क‍िया गया है।

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गौरतलब है ‎कि जब कोई व्‍यक्‍त‍ि होम लोन या प्रॉपर्टी लोन लेता है तो बैंक अपने पास संपत्‍त‍ि के मूल दस्तावेज रख लेता है। ग्राहक की तरफ से लोन चुकता क‍िये जाने के बाद बैंक को मूल दस्‍तावेज लौटाने होते हैं।

लेक‍िन बैंकों की तरफ से इस पर लापरवाही के मामले सामने आने के बाद आरबीआई ने यह न‍ियम जारी क‍िया है। उम्‍मीद की जा रही है क‍ि इस न‍ियम के लागू होने के बाद ग्राहकों को राहत म‍िलेगी।

Source – EMS

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